Sunday 9 August 2015

कर्नाटक राज्य के ‘मुझराई’ (इंडोवमेंट) विभाग के अन्य धर्मीय अधिकारियों की नियुक्ती तत्काल रद्द करें !

कर्नाटक राज्य के ‘मुझराई’ (इंडोवमेंट) विभाग के अन्य धर्मीय अधिकारियों की नियुक्ती तत्काल रद्द करें !

सरकार द्वारा जनता को प्रदान किए गए सूचना अधिकार अधिनयम के अंतर्गत मंगवाई गई जानकारी के अनुसार कर्नाटक सरकार ने राज्य के हिन्दू मंदिरों का प्रबंधन देखने हेतु बनाए गए ‘मुझराई’ (इंडोवमेंट) विभाग में हिन्दू धर्मियों के अतिरिक्त अन्य धर्मीय (४ मुस्लिम तथा २ ईसाई) अधिकारियों की नियुक्ती होने की बात सामने आई है । श्रीमती मॅगडीलन नलीना, जी.एस. सय्यद मुनीर, डी.के. समीमुल्ला, ए.एस्. डिसोझा, मोहंमद जी शान अली खान, अब्दुल अझीझ, यह उन अधिकारियों के नाम हैं ।
कर्नाटक ‘मुझराई’ (इंडोवमेंट) विभाग यह हिन्दुआें के देवालयों का प्रबंधन देखनेवाला विभाग होने से उसमें अहिन्दू व्यक्ति की नियुक्ती अवैध है तथा यह नियुक्ती के नियमों के विरुद्ध है । ‘‘कर्नाटक टेंपल एक्ट एण्ड अपॉइटमेंट ऑफ पर्सन अंडर हिन्दु रिलीजीयस इन्सिस्टीट्यूशन’’ कानून १९९७ की धारा ७ के अनुसार ‘काम करनेवाले सभी अधिकारी अथवा नौकर हिन्दू ही होने चाहिए’, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है । इसका अर्थ यही है कि नियुक्ती करते समय सीधेसीधे शासकीय नियमों को ताकपर रखा गया है ।
इसिलिए हिन्दुआेंद्वरा उपरोक्त ६ अधिकारियों की नियुक्ती तत्काल रद्द करने एवं ऐसी अवैध नियुक्ती करनेवाले संबंधितों पर योग्य वैधानिक कार्यवाही करनेकी मांग की गर्इ है ।